Azamgarh news :हत्या के 05 आरोपीयों को न्यायालय ने प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000-105000 रुपये की सुनाई सजा 

हत्या के 05 आरोपीयों को न्यायालय ने प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000-105000 रुपये की सुनाई सजा 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना मेहनगर अंतर्गत पटना अहियाई निवासी प्रभात कुमार दूबे पुत्र स्व0 विरेन्द्र दूबे ने दिनांक 03/02/2017 को लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 कुलदीप पाण्डेय 2. टोनू पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय 3.उषा पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय 4. रीना पाण्डेय पत्नी टोनू पाण्डेय निवासीगण भीखमपुर थाना मेहनगर 5. शोभा पाण्डेय पत्नी कन्हैया लाल मिश्रा निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पिता विरेन्द्र दूबे की गला दबाकर हत्या कर देना ।

अभियुक्तो के विरूद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-47/2017 धारा-302,147,149 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है । जिसके क्रम में आज दिनांक-16.09.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-4 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 कुलदीप पाण्डेय 2. टोनू पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय 3. उषा पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय 4. रीना पाण्डेय पत्नी टोनू पाण्डेय निवासीगण भीखमपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ तथा 5. शोभा पाण्डेय पत्नी कन्हैया लाल मिश्रा निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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