फायर सेफ्टी के नियमों को धता बताने वाले कोचिंग सेंटरों पर कसेगा शिकंजा

 

रिपोर्ट सुरेश पांडे

गाजीपुर। गाजीपुर जनपद में फायर सेफ्टी के नियमों को धता बताने वाले कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी संचालकों पर अग्निशमन विभाग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। गाजीपुर में बड़ी संख्या में ऐसे कोचिंग और लाइब्रेरी संचालित हो रहे हैं जहां पर फायर सेफ्टी के लिए कोई मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं है। अधिकतर कोचिंग व लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित हो रही है जहां पर इमरजेंसी निकासी व फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी भारतेंदु जोशी ने बताया कि कोचिंग संचालकों एवं लाइब्रेरी संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। आने वाले दिनों में अन्य कोचिंग सेंटरों की जांच की जाएगी और मानक के विपरीत पाए जाने पर उन्हें नोटिस थमाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो नोटिस मिलते ही बिना रजिस्ट्रेशन व फायर सेफ्टी उपकरण के बगैर संचालित कोचिंग सेंटर व बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

 

*ये है मानक*

 

– कोचिंग वाले भवन की छत पर 10 हजार लीटर क्षमता वाला पानी टैंक

– दमकल की गाड़ी पहुंचने का चौड़ा रास्ता

– प्रत्येक कमरे में दो फायर इंस्टिगयुशर

– प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग व 5 फीट चौड़ाई की सीढ़ी

– फायर अलार्म होना चाहिए

– कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित नहीं होना चाहिए

 

 

*वर्जन*

“गाजीपुर में फायर सेफ्टी उपकरण के बगैर संचालित कोचिंग व लाइब्रेरी संचालकों एवं हॉस्पिटल तथा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस थमाए गए हैं। उन्हें फायर सेफ्टी के मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए हैं” -भारतेंदु जोशी (मुख्य अग्निशमन अधिकारी) गाजीपुर

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