Azamgarh News:आजमगढ़ में एक व्यक्ति जिला बदर, तीन वाहन राज्य सरकार के पक्ष में जब्त

आजमगढ़ बलरामपुर/ पटवध से बबलू राय

आजमगढ़ में एक व्यक्ति जिला बदर, तीन वाहन राज्य सरकार के पक्ष में जब्त

आजमगढ़, 20 सितंबर। अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायालय के आदेश पर एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसके साथ ही गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त तीन वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने के आदेश दिए गए हैं। एक कार को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अवमुक्त करने का भी आदेश हुआ है।पवई थाना क्षेत्र के मौजा बसही अशरफपुर निवासी परविन्द उर्फ नाटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आबकारी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। पुलिस की रिपोर्ट पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ के न्यायालय में वाद संख्या 543/2026 की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 16 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत परविन्द को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाने और तीन माह तक आजमगढ़ में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया।इसी क्रम में जीयनपुर थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 581/2023 में गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त ट्रक संख्या UP52-F-7823 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया गया। पुलिस के अनुसार वाहन से नौ जीवित गोवंश बरामद किए गए थे। जांच में वाहन की नंबर प्लेट में बदलाव किए जाने की बात सामने आई थी। जिलाधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय ने 15 सितंबर को वाहन को गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त पाए जाने पर सम्पहरण का आदेश पारित किया।फूलपुर थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 173/2022 में बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या UP65-CT-9387 को भी राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित किया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन से दो गाय बरामद हुई थीं, जिनमें एक जीवित और एक मृत थी। मामले में गोवंश के क्रूरतापूर्ण एवं अवैध परिवहन का आरोप था। जिलाधिकारी न्यायालय ने 15 सितंबर को वाहन के सम्पहरण का आदेश दिया।जहानागंज थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 33/2025 में पिकअप संख्या UP60-AT-8071 को भी राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस वाहन से पांच गोवंश के अवैध परिवहन का मामला सामने आया था। वहीं इसी मामले में संबंधित डीजायर कार UP54-AY-0356 के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे अवमुक्त करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि कार किसी अन्य मुकदमे में वांछित नहीं है तो पहचान सत्यापन के बाद नियमानुसार वाहन स्वामी को सौंपा जाए।पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में पैरवी के बाद उक्त आदेश पारित हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ न्यायालयों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। कानून-व्यवस्था और लोकशांति प्रभावित करने वाले व्यक्तियों तथा अवैध गतिविधियों में प्रयुक्त संपत्तियों के संबंध में न्यायालयीय आदेशों का अनुपालन आगे भी जारी रहेगा।

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