Azamgarh:नवीन बोरवेल एवं पूर्व से स्थापित किये गए बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरवेल/ट्यूबवेल का पंजीकरण होगा जरूरी
नवीन बोरवेल एवं पूर्व से स्थापित किये गए बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरवेल/ट्यूबवेल का पंजीकरण होगा जरूरी
रिपोर्ट राकेश श्रीवास्तव
जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने सर्व-साधारण को सूचित किया है कि भूगर्भ जल के संचयन, संवर्धन एवं विनियमन के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 02 अक्टूबर, 2019 से ‘उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम-2019‘ लागू किया गया है। अधिनियम-2019 के अंतर्गत भूजल उपयोग किये जाने हेतु समस्त भूजल उपयोक्ताओं यथा-वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक, औद्योगिक, व्यवसायिक, आर0ओ0 प्लांट और सामूहिक उपयोक्ता (अस्पताल, स्कूल/विद्यालय/ कालेज परिसर/हाऊसिंग अपार्टमेन्ट/वाहन धुलाई केन्द्र/गेस्ट हॉउस/होटल एवं रेस्टोरेन्ट, शादी लॉन/वाटर पार्क आदि) द्वारा स्थापित किये जाने वाले नवीन बोरवेल एवं पूर्व से स्थापित किये गए बोरवेल/ट्यूबवेल के माध्यम से किये जा रहे भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एवं कूपों (बोरवेल/टूबवेल) का पंजीकरण कराया जाना व् इस क्षेत्र में कार्य करने वाले ड्रिलिंग मशीनों का पंजीकरण सम्बंधित जनपद के ‘जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद्‘ के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना है। जबकि अवैध रुप से चल रहे अभिकरणों अथवा भूजल उपयोक्ताओं द्वारा बिना अनुमति भूजल दोहन किये जाने तथा भूजल प्रदूषण किये जाने हेतु दण्ड के भी प्राविधान निहित है।
अतएव जनपद आजमगढ़ में भूजल के मौजूदा/प्रस्तावित भूजल उपयोक्ताओं तथा भूजल निष्कर्षण हेतु भूमि भेदन के क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी अभिकरणों/ड्रिलिंग एजेंसी से अपेक्षा की जाती है की जनपद-आजमगढ़ में गठित जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद को अपना आवेदन इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर निवेश मित्र पोर्टल https://niveshmitra.up.nic.in एवं ऑनलाइन लाइन पोर्टल www.upgwdonline.in पर प्रस्तुत करते हुए, सम्बन्धित बोरवेल/ट्यूूबवेल के माध्यम से लिए जा रहे भूजल का अनापत्ति प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्रमाण पत्र/जनपद में कार्य किये जाने हेतु ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किये जाने की दशा में अधिनियम-2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
उक्त के संबंध में किसी भी सहायता अथवा अन्य जानकारी हेतु नोडल अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग खण्ड आजमगढ़, 14/246, सिधारी, आजमगढ़ सेे संपर्क किया जा सकता है।



