Azamgarh : NDPS act में आरोपी  को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित 

 NDPS act में आरोपी  को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित 

रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव

दिनांक- 15.05.2013 को वादी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्त जिशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी निवासी पुराना थाना (रौजा) कस्बा थाना सरायमीर आजमगढ़ आरोपी अभियुक्त के पास से 03 किलो गांजा बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 299/2013 धारा 8/20 NDPS act पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
मुकदमा उपरोक्त में कुल 02 गवाह परिक्षित हुए है।
जिसके क्रम में दिनांक- 19.10.2024 को ASJ-03 कोर्ट द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त 01. जिशान कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी निवासी पुराना थाना (रौजा) कस्बा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषी करार देते हुए 02 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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