धोख़ाधड़ी के मुकदमे के फरार चल रहे आरोपी के घर कोतवाली पुलिस ने 82 की नोटिस चस्पा किया

रिपोर्ट :अशोकश्रीवास्तव ब्यूरोप्रमुख।

घोसी। घोसी कोतवाली पुलिस ने रविवार को नगर के करिमुद्दीनपुर पहुँच कर जमीन दिलाने के नाम पर धोख़ाधड़ी, फ्राड के फरार चल रहे आरोपी मो शाहिद के घर पहुँच कर उसके घर पहुँच कर कोर्ट द्वारा जारी धारा 82 की नोटिस को चस्पा कर हाजिर होने की उद्घोषणा किया।
संबंधितमुकदमे के अनुसार बलिया के उभावथाना के चकिया निवासी मंजूरआलम द्वारा दर्ज मुकदमे के अनुसार घोसी नगर के करिमुद्दी करिमुद्दीनपुर निवासी मो शाहिद एवं लखनऊ निवासी मो फुरकान अहमद लखनऊ मे जमीन दिलाने को लेकर 2016 मे सम्पर्क कर बताये की जीन इंफाकाना लिमिटेड एवं इंडिया होम्स के डायरेक्टर है। और किस्त पर जमीन को देते हैं। शाहिद ने यह भी बताया कि उसमें मेरे सगे भाई करिमुद्दीनपुर के ही मो महमूद, मसूद अहमद, मो खालिद एवं नदीम अहमद सहयोगी है। इन लोगों पर विश्वास कर मंजूर आलम ने अपने एक दर्जन से अधिक जानकारों को इन लोगों से सम्पर्क कराकर 2016 से 2018 के बीच एक करोड़ से अधिक रुपया नगद एवं खातों मे दिया। आरोप लगाया कि जब हम लोग जमीन की रजिस्ट्री को लेकर दबाव दिया तो शाहिद एवं फुरकान के साथ अन्य चार आरोपी कूट रचित दस्तावेज दिखाने के साथ धोख़ा देने लगे। दबाव बनाने पर आरोपियों ने रु दस लाख एवं नब्बे लाख का चेक अगस्त 2018 मे मो शाहिद एवं फुरकान अहमद ने दिया। जब बैंक में चेक जमा किया तो खाते में रुपया नहीं था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मो शाहिद फरार चल रहा है। न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायालय द्वारा धारा 82 की नोटिस की उद्घोषणा के लिए घोसी पुलिस को निर्देशित किया। जिसपर घोसी कोतवाली के निरीक्षक मोतीलाल पटेल, एसआई अशोकसिंह, आकाशश्रीवास्तव एवं एचसी संदीप संगम आरक्षी अवनीशयादव, अनिल के साथ नगर के करिमुद्दीनपुर मोहल्ला पहुँच कर आरोपी मो शाहिद के घर पर दो गवाह उसके भाई कमाल अख्तर एवं रिजवानाअहमद की उपस्थिति में उसके हाजिर होने की उद्घोषणा करते हुए मकान पर धारा 82 की नोटिस को चस्पा किया। साथ ही कहा कि न्यायालय में हाजिर न होने पर कुर्की की कार्यवाही भी होगी।

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