आजमगढ़ में पुलिस का माफियाओं पर प्रहार,हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन
Police Crackdown on the Mafia in Azamgarh: Administration Takes Action Against Assets Acquired Through Murder, Extortion, and Organized Crime.
Azamgarh पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। पुलिस के अनुसार कुर्क की गई संपत्ति “बड़ी हवेली” के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे तथा आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने में किया जाता था।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में थाना जीयनपुर एवं कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क की।पुलिस के अनुसार ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का लीडर है। उस पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, धोखाधड़ी समेत संगठित अपराधों के जरिए अवैध धन अर्जित करने के आरोप हैं। इसी अवैध कमाई से ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित करीब 23 वर्ष पुराने भवन का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण और मरम्मत कराई गई थी।प्रशासन का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन कराया गया, जबकि संयुक्त निदेशक अभियोजन ने अपनी रिपोर्ट में संपत्ति अर्जन का कोई वैध स्रोत नहीं पाया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ध्रुव सिंह के खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक हत्या, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कई मामले Mau, Jaunpur और Lucknow में भी दर्ज हैं।प्रशासन ने तहसीलदार सगड़ी को कुर्क संपत्ति का प्रशासक नियुक्त करते हुए थाना जीयनपुर पुलिस और राजस्व विभाग को नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने कहा कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।



