Latehar News: चेक बाउंस के मामले में 10 लाख 50 हजार रूपये क्षतिपूर्ति करने का आदेश
Latehar News: Order issued to pay compensation of ₹10.50 lakh in a cheque bounce case.
सुनील कुमार
लातेहार। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने परिवाद संख्या 294/ 21 के आरोपित कृष्णा दुबे पर दस लाख 50 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि सुनाया है। मालूम हो परिवादी अरविंद कुमार यादव ने कृष्णा दुबे के खिलाफ शिकायत वाद दायर कराया था। परिवादी के अधिवक्ता अनिल कुमार ठाकुर एवं सुनील कुमार ने बताया कि परिवादी मेसर्स सपना इंटरप्राइजेज हाथडीह झाबर बालूमाथ के प्रोपराइटर है। जो दिनांक 7 अप्रैल 2021 को कृष्णा दुबे को कोयला की आपूर्ति किए थे, कृष्णा दुबे ने कोयला की कीमत की भुगतान 990000रु चेक के माध्यम से दिया था जिसे परिवादी ने भुनाने हेतु भारतीय स्टेट बैंक बालूमाथ शाखा में धारित अपने खाता में पेश किया था।
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धनराशि के अभाव में चेक बाउंस हो गया था। तत्पश्चात परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस प्रेषित किया था। नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने और राशि का भुगतान नहीं होने पर परिवादी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दोनों पक्षों की दलीलें एवं गवाहों को सुनने के उपरांत अदालत ने कृष्णा दुबे को 30 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि समेत 1050000 रु का भुगतान परिवादी को करने का आदेश पारित किया। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर 6 महीना कारावास की सजा मुकर्रर किया गया है। मालूम हो इस फैसले के आने से कोयला व्यापारियों में अदालत के प्रति सम्मान बढ़ा है व्यापारियों का कहना है कि अक्सर लोग कोयल का क्रय कर लेते हैं और भुगतान में आनाकानी कर चेक थमा देते है और राशि के अभाव में चेक बाउंस हो जाता है।



