Azamgarh news :गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल मे बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

प्र0निरी0 श्री विमलेश मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त आमिर पुत्र जुल्फीकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।

अभियुक्त के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 135/2019 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।

मुकदमा उपरोक्त मे 5 गवाह परीक्षित हुए ।

जिसके क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट सं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आमिर पुत्र जुल्फीकार निवासी खजुरही थाना घोसी जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (3 वर्ष 6 माह) के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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