Azamgarh news :फर्जी अभिलेखों के आधार पर मदरसे की मान्यता प्राप्त करने के आरोप में 02 आरोपी गिरफ्तारआरोपियों के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज 

फर्जी अभिलेखों के आधार पर मदरसे की मान्यता प्राप्त करने के आरोप में 02 आरोपी गिरफ्तारआरोपियों के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

मुबारकपुर थाना पर आमिर हुसैन पुत्र स्व0 अजहर हुसैन, कनिष्ठ/पोर्टल सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आजमगढ़ द्वारा मदरसा जामिया नूरुल उलूम, मुबारकपुर की मान्यता से संबंधित प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की जांच में मदरसे की स्थायी मान्यता हेतु वर्ष 1998 में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में भूमि संबंधी दानपत्र कूटरचित/फर्जी पाया गया। उक्त कूटरचित अभिलेख के आधार पर मदरसे द्वारा आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त किये जाने तथा बाद में मदरसे को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया।

प्रकरण में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता निलम्बित किये जाने के साथ संबंधित प्रबन्ध समिति एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त अभिलेखों एवं जांच के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 319(2) बीएनएस को हटाते हुए धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

दिनांक 29.09.2026 को व0उ0नि0 प्रदीप मिश्र मय पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर देवकली तारन मोड़ के पास घेराबंदी कर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहम्मद हामिद पुत्र स्व0 इस्तेयाक अहमद, निवासी मुहल्ला बरईपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 54 वर्ष एवं मोहम्मद आबिद पुत्र स्व0 इश्तेयाक अहमद, निवासी मुहल्ला बरईपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 47 वर्ष को समय करीब 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0 348/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

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