एसडीएम ने कलाफनपुर गांव में बटवारा विवाद में भूमि का सभी पक्षों की उपस्थिति में किया स्थलीय निरीक्षण
SDM conducted a site inspection of the land in Kalafanpur village in the presence of all parties involved in the partition dispute.
ब्यूरो प्रमुख मऊ, अशोक श्रीवास्तव
MauNews:घोसी।मऊ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत न्यायालय में विचारधीन वाद “परमानंद बनाम पारसनाथ” कलाफनपुर के मामले में एसडीएम घोसी, अशोक कुमार सिंह ने विवादित भूमि का स्थलीय/मौका निरीक्षण किया।
कलाफनपुर गांव स्थित विवादित भूमि के निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में भूमि की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान राजस्व टीम भी मौके पर मौजूद रही, जिसने नक्शे व अभिलेखों के आधार पर भूमि का अवलोकन कराया।
पारदर्शी व निष्पक्ष कार्रवाई पर जोर
निरीक्षण के दौरान एसडीएम अशोक कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और स्पष्ट किया कि विवाद के निस्तारण में पूर्ण पारदर्शिता व निष्पक्षता बरती जाएगी। उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि स्थल की वस्तुस्थिति के अनुसार रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए ताकि नियमानुसार व शीघ्र न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके।
उल्लेखनीय है कि धारा 116 (खाते के विभाजन) के तहत यह मामला न्यायालय में लंबित है, जिसमें जोतदारों के बीच भूमि के हिस्सेदारी व बंटवारे को लेकर वाद चल रहा है। प्रकरण की गंभीरता और सही स्थिति समझने एवं जल्द निर्णय के उद्देश्य से ही एसडीएम ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।



