Azamgarh :मुकदमे दर्ज होने के बाद भी जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र शिकायत पर जांचोंपरांत निरस्त किया गया
मुकदमे दर्ज होने के बाद भी जारी हुआ चरित्र प्रमाण पत्र शिकायत पर जांचोंपरांत निरस्त किया गया
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
जिला मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह चहल ने बताया है कि आवेदिका श्रीमती रिंकी सिंह पत्नी स्व० यशपाल सिंह निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अजय पाल सिंह पुत्र स्व० रामनवल सिंह ग्राम बैठौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा में मु0अ0सं0 700/2019 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० व थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 39/2020 धारा 147, 323, 504, 506, 341, 354क भा०द०वि० पंजीकृत होने के बावजूद भी अजय पाल सिंह पुत्र स्व० रामनवल सिंह को ठेकेदारी हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है।
प्रश्नगत प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से करायी गयी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की जांच आख्या के अनुसार अजय पाल सिंह पुत्र स्व० रामनवल सिंह निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा में मु0अ0सं0 700/2019 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० व थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 39/2020 धारा 147, 323, 504, 506, 341, 354क भा०द०वि० में पंजीकृत होना पाया, जिसके दृष्टिगत सीवीआर संख्या 235/2022 दिनांक 09 जून 2022 के आधार पर जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 1464/न्याय सहायक-2022 दिनांक 09 सितम्बर 2022 को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के टेण्डर/कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश के प्रस्तर-2 में उल्लेख है कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग, सेतु, भवन एवं विद्युत/यांत्रिक सहित कार्यों/निर्माण परियोजनाओं का ठेका किसी भी आपराधिक व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो या जिसके विरूद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा जो माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा, का उल्लेख है।
अतः शासनादेश एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की आख्या के अनुक्रम में अजय पाल सिंह पुत्र स्व० रामनवल सिंह निवासी ग्राम बैठोली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पक्ष में ठेकेदारी हेतु निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र का प्रयोग पूर्व में एवं भविष्य में अवैध होगा तथा इस प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कोई देयता बनती है तो उसे अजय पाल सिंह पुत्र स्व० रामनवल सिंह उपरोक्त से वसूल किया जायेगा।



