जनपद देवरिया में निषेधाज्ञा जारी।
विनय मिश्र ,जिला संवाददाता।
देवरिया। जनपद देवरिया में आगामी त्यौहारों और आयोजनों के मद्देनजर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), श्री गौरव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं।
पूर्व में 09 सितंबर 2024 को जारी आदेश के तहत ईद-ए-मिलाद, दशहरा, विजयादशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, डाला छठ पर्व, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निषेधाज्ञा 07 नवंबर 2024 तक प्रभावी थी। आगामी दिनों में गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस, क्रिसमस को देखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त निषेधाज्ञा को 07 जनवरी 2025 तक (दो माह) के लिए विस्तारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और निर्धारित प्रतिबंधों के साथ जारी किया गया है।
किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग धीमी आवाज में और निर्धारित डेसिबल मानक के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि अन्य व्यक्तियों को असुविधा न हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल को क्षति नहीं पहुंचाएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। किसी धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने या साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का कार्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले कैसेट, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्टर, संदेश या ट्वीट प्रसारित नहीं किए जाएंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त होने पर ही लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र ले जाया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाने या भ्रामक संदेश प्रसारित करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य संचार उपकरणों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा अवधि में किसी अभ्यर्थी या प्रश्नपत्र को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा।