पुलिस थानों में मंदिर हटाए जाने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

The High Court dismissed the petition filed for removal of temples in police stations

दिनेश उपाध्याय अधिवक्ता

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पुलिस थानों में मंदिर हटाए जाने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

हाई कोर्ट की टिप्पणी, जब मामले ने पहले ही निर्णय आ चुका है तो फिर क्यों लगाई गई याचिका

2009 में हाई कोर्ट सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर निर्माण पर लगा चुका है रोक

मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश सार्वजनिक स्थानों पर स्थान में नहीं बनाया जा सकते धार्मिक स्ट्रक्चर

कोर्ट के आदेश के पालन करना सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी

पेटीशनर चाहे तो अवमानना याचिका लगाकर कर सकते हैं पहल

एडवोकेट सतीश वर्मा ने थानों में मंदिर निर्माण को लेकर लगाई थी याचिका
अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि
याचिका में प्रदेश के 1259 में से करीब 800 थाना परिसरों में मंदिर और धार्मिक स्थल बनाए जाने को लेकर ऐतराज

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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