मध्यप्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है…

मध्यप्रदेश के कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है…. जबलपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को कॉलेजों में जॉब के लिए पीएचडी करने की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है… अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट ने पाया कि यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए पीएचडी की अनिवार्यता का नियम बनाया था लेकिन राज्य सरकार ने इसे अतिथि शिक्षकों पर भी लागू कर दिया था… इसके तहत मध्यप्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती नियम की धारा 10.4 में पीएचडी की अनिवार्यता जोड़ दी गई थी लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस धारा पर रोक लगा दी है… साथ ही कोर्ट ने पाया कि अतिथि शिक्षक कॉलेजों में पहले से सेवाएं दे रहे थे और पुरानी भर्तियों पर नए नियम लागू नहीं किए जा सकते… हाईकोर्ट में ये याचिका अतिथि शिक्षकों की ओर से दायर की गई थी जिन्हें पीएचडी की डिग्री ना होने पर उन्हें सेवा में ना रखने का फरमान सुना दिया गया था.. फिलहाल कोर्ट ने पीएचडी की अनिवार्यता पर रोक लगाकर अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है…

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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