जबलपुर:बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला,महिला बलात्कार नहीं कर सकती लेकिन रेप के लिए उकसा सकती है

जबलपुर:बलात्कार के मामले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का अहम फैसला,महिला बलात्कार नहीं कर सकती लेकिन रेप के लिए उकसा सकती है

रेप के लिए उकसाने वाली आरोपी महिला के खिलाफ भी 376 r/w 34, 109 और 506-11 के तहत मामला दर्ज

हाइकोर्ट ने माना आरोपी की मां और भाई भी रेप की घटना में बराबर के सहभागी

आरोपी की मा ने शादी से पहले संबन्ध बनाने को दी थी सहमति

निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करने हाई कोर्ट पहुंचे थे आरोपीगण

आरोपी ने 22 8 2023 को भोपाल सेशन कोर्ट से जारी आदेश को दी थी हाईकोर्ट में चुनौती

भोपाल की निचली अदालत मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए उसके मां और भाई को भी बनाया था सह अभियुक्त

21 अगस्त 2022 को महिला ने भोपाल के थाना छोला मंदिर में दर्ज करवाई थी रेप की FIR

आरोपी अभिषेक गुप्ता पर लगाया था शादी के नाम रेप का आरोप

आरोपी की मां और भाई पर भी लगाया था रेप की घटना में शामिल होने का आरोप

8 जुलाई 2021 को पहली बार आरोपी के घर पर बुलाकर रेप का आरोप

सगाई के बाद भी कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से मुकर गया था आरोपी और उसका परिवार

पीडिता का आरोप आरोपी की मां ने कहा की शादी से पहले संबंध बनाना आम बात

भोपाल का ही रहने वाला है आरोपी अभिषेक गुप्ता

बाइट सीएम तिवारी अधिवक्ता

जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट

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