Azamgarh :गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार आरोपियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास व ₹4000 का अदालत में लगाया जुर्माना

गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार आरोपियों को 3 वर्ष के कठोर कारावास व ₹4000 का अदालत में लगाया जुर्माना

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा रामदुलार पुत्र रामबली निवासी धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने थाना पवई पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 17/07/2014 को अभियुक्तगण 1. हनुमान उर्फ हनुमंत पुत्र स्व0 सुखदेव 2. राजेश पुत्र रामआसरे 3. श्रीमती तारा देवी पत्नी मगन 4. श्रीमती भूइला देवी पत्नी रामआसरे समस्त निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की लड़की अम्बिका अपनी लड़की चिंकी को घर के बगल मे शौच करा रही थी इसी बात को लेकर अभि0गण उपरोक्त द्वारा कुल्हाड़ी से मारने पीटने लगे बीच-बचाव करने आयी वादी की पत्नी को गम्भीर चोट आ गयी जिससे वह मौके पर बेहोश हो गयी और गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । अभियुक्तों के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 78/2014 धारा-323,504, 506,308 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 17/05/2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0-01 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. हनुमान उर्फ हनुमंत पुत्र स्व0 सुखदेव 2. राजेश पुत्र रामआसरे 3. श्रीमती तारा देवी पत्नी मगन 4. श्रीमती भुइला देवी पत्नी रामआसरे समस्त निवासीगण धुधुरी थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

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