मऊ :आपराधिकप्रवृत्त के चलते घोसी नगर के करिमुद्दीनपुर निवासी व्यक्ति को डीएम ने किया जिलाबादर।
Mau. On the basis of the report of Ghosi Kotwali Police and the recommendation of the SP, the District Magistrate has ordered the Kotwali Police to banish a person from Karimuddinpur Mohalla of Ghosi city for six months due to his criminal tendencies and bad reputation.
घोसी। मऊ। घोसी नगर के करिमुद्दीनपुर मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति को आपराधिक प्रवृत्ति के चलते एवं सोहरत अच्छी नहीं होने को लेकर जिलाधिकारी ने घोसी कोतवाली पुलिस की आख्या एवं एसपी की संस्तुति के आधार पर छः माह के लिए जिलाबदर करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है।
जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा ने 4 अगस्त के अपने आदेश में घोसी कोतवाली पुलिस द्वारा 2024 मे भेजे गए आख्या एवं एसपी के द्वारा पुष्टि के बाद कोतवाली क्षेत्र के करिमुद्दीनपुर निवासी मो मसूद को आपराधिक गतिविधियों में सम्मलित पाए जाने एवं इसके उपर कई मुकदमे दर्ज होने एवं सोहरत अच्छी न होने को लेकर सुनवाई के बाद गुंडा नियंत्रण अधिनियम की पुष्टि के बाद मो मसूद को छः माह के लिए जिलाबदर कर दिया। साथ ही स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया है कि वह जिला की सीमा से बाहर रहे।साथ ही यह भी निर्देशित किया कि मो मसूद जलाबादर के दौरान छः माह तक जनपद की सीमा मे प्रवेश नहीं करने के साथ अपने गैर जनपद के ठिकाने की जानकारी पुलिस को देगा।



