Azamgarh news :संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के दुनियाबी लाभ हेतु जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 4 वर्ष 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित किया गया ।

संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के दुनियाबी लाभ हेतु जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ने जेल मे बितायी गयी अवधि 4 वर्ष 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित किया गया ।

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आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 4 वर्ष 11 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दिनांक-18.06.2020 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण कुमार गुप्ता थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान पुत्र जावीर खान निवासी बिलरियागंज थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 147/2020 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
जुर्म स्वीकृत के आधार पर जिसके क्रम में दिनांक-02.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान पुत्र जावीर खान निवासी बिलरियागंज थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 4 वर्ष 11 माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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