Azamgarh news :नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

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आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 13.02.2016 को वादी मुकदमा श्री सुभाष यादव पुत्र देवराज यादव निवासी रुद्रमनपुर दासो पटटी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी रुद्रमनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 17/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक-02.12.2025 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र रामबचन यादव निवासी रुद्रमनपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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