Jabalpur news:मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव और पूर्व कलेक्टर के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
Jabalpur News: Madhya Pradesh High Court issues arrest warrant against Chief Secretary and former Collector

लोकेशन जबलपुर
जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय ने 10 सितंबर 2026 को सागर की शीला सेन द्वारा दायर की गई कंटेंप्ट पिटिशन (अवमानना याचिका) पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा आदेश जारी किया है। याचिका में यह मामला उठाया गया था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और पे-स्केल के संबंध में 10 जुलाई 2016 को पॉलिसी जारी की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को इसका लाभ नहीं मिला। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके आदेश के तहत अन्य साथियों को लाभ दे दिया गया था, किंतु याचिकाकर्ता को इससे वंचित रखा गया।
इस आदेश के पालन न होने पर याचिकाकर्ता ने कंटेंप्ट पिटिशन दायर की थी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस मिलने के बावजूद कलेक्टर और मुख्य सचिव स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते 10 सितंबर 2026 को माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन कलेक्टर संदीप जी.आर. और मुख्य सचिव (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) विवेक पोरवाल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
जबलपुर से वाजीद खान की रिपोर्ट



