Azamgarh news :पुलिस मुठभेड़ में आभूषण ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का सदस्य घायल / गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में आभूषण ठगी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का सदस्य घायल / गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा व खोखा कारतूस, ठगी के आभूषण, ₹1,350 नकद, मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

थाना कप्तानगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.10.2026 को कप्तानगंज बाजार तथा दिनांक 05.10.2026 को कौड़िया बाजार में महिलाओं को सरकारी योजनाओं एवं आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके आभूषण व नकदी ठगने की घटनाएं सामने आई थीं। उक्त घटनाओं के संबंध में थाना कप्तानगंज पर क्रमशः मु0अ0सं0 310/2026 एवं मु0अ0सं0 311/2026, धारा 318(4)/351(3)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकाश में आई महिला अभियुक्ता नीरज उर्फ गुड्डी को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

मुठभेड़ एवं गिरफ्तारी का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11/12.10.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा पासीपुर नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त ठगी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त साहब राम मोटरसाइकिल से गोपालगंज की तरफ से आने वाला है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग शुरू की गई। कुछ देर बाद एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त ने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हो गया, अभियुक्त को समय करीब 01.30 बजे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी कोयलसा भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर कर दिया गया। घटनास्थल से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस एवं अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। प्रकरण में मुठभेड़ एवं अवैध असलहे के संबंध में मु0अ0सं0 312/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह अपनी बहन नीरज उर्फ गुड्डी के साथ मिलकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं एवं आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके आभूषण व नकदी ठगने की घटनाओं को अंजाम देता था। अभियुक्त के अनुसार, दोनों कभी बाजार में महिलाओं को बहला-फुसलाकर अपने झांसे में लेते थे तो कभी उनके घर जाकर स्वयं को रिश्तेदार बताकर विश्वास हासिल करते थे।

अभियुक्त ने बताया कि कप्तानगंज एवं कौड़िया बाजार में हुई घटनाओं में प्राप्त आभूषणों में से कुछ आभूषण उसने एक अज्ञात फेरी वाले को ₹7,000 में बेच दिए थे। उसके कब्जे से बरामद ₹1,350 को उसने आभूषणों की बिक्री से प्राप्त धनराशि बताया। बरामद लॉकेट एवं कान के टॉप्स को भी उक्त ठगी की घटनाओं से संबंधित बताया गया है। अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह अपराध करते समय अपने पास तमंचा रखता था तथा विरोध होने पर लोगों को धमकाकर भाग निकलता था। पुलिस द्वारा अभियुक्त के अन्य आपराधिक कृत्यों एवं बरामदगी के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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