पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के चिन्हित मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तों को

आजीवन कारावास एवं 5,000/- 5000/- (पांच-पांच हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

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रिपोर्ट अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम

दिनांक 13.05.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 07/2020 धारा 302,120-बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी 02 नफर अभियुक्तों *1. उधारी उर्फ संजीव यादव पुत्र भोला यादव निवासी हरिहरपुर थाना हल्दी जनपद बलिया व 2. ममता यादव पत्नी स्व0 बेचू यादव निवासी ब्रह्माईन थाना सुखपुरा जनपद बलिया* को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 जनपद बलिया श्री रविकरण सिंह द्वारा-

 

*धारा 302 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त संजीव यादव को आजीवन कारावास एवं 5,000/ (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

 

*धारा 120-बी सपठित धारा 302 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्ता ममता यादव को आजीवन कारावास एवं 5,000/ (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

 

*अर्थदण्ड न अदा करने पर दोनों अभियुक्तों को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।*

 

*संक्षिप्त विवरण-* उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.01.2020 को वादी द्वारा अपने भाई बेचू यादव की सुबह 05.25 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारधार हथियार से हत्या कर दिये जाने के संबंध में सूचना दिया जिसके पश्चात् थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी

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