कोर्ट की खबर : धोखाधड़ी करने के अभियुक्त को एक साल की सुनाई कारावास की सजा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय ने खुले कोर्ट में सुनाई फैसला

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रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

 

बलिया: लगभग बीस साल पुराने धोखाधड़ी कर कूटरचित पट्टा लिखवाने के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांभवी यादव की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करार दिया है और एक साल के कारावास की सजा से दंडित की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली थाने द्वारा दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 464/2004 में सुखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली गांव निवासी अभियुक्त राम आसरे पुत्र स्व.राम सिहांसन गौड़ को न्यायालय ने भादवि की धारा 420 के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थाना क्षेत्र के देवकली गांव निवासी गणेश पांडे द्वारा अभियुक्त गण के पिता स्व. राम सिंहासन के हक में aकर दिया गया है। इसके उपरांत बचाव पक्ष द्वारा दलीलें दी गई कि अभियुक्त गण द्वारा कथित पट्टा की मूल प्रति कूटरचित कर तैयार की गई है और न्यायालय में दाखिल किया हुआ है अंत में उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने फैसला सुनाई है.

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