Year: 2024
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राजनीति

PM Modi mourns the death of Giridhar Malviya
नई दिल्ली:। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर जस्टिस (रिटायर्ड) गिरिधर मालवीय के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया…
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बिहार

बिहार एसटीईटी का रिजल्ट जारी, 70 फीसदी से ज्यादा अभ्यर्थी पास
पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने ‘बिहार एसटीईटी-2024’ का सोमवार को परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा में कुल…
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महाराष्ट्र

कमलनाथ के जन्मदिन पर छिंदवाड़ा में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये
भोपाल/छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को शक्ति प्रदर्शन…
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देश

झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर थमा प्रचार, 20 नवंबर को मतदान
रांची:। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की 38 सीटों पर सोमवार शाम प्रचार थम गया। इन सीटों…
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देश

महेश लांगा की बढ़ी मुश्किलें, जीएसटी धोखाधड़ी मामले में जमानत देने से अदालत का इनकार अहमदाबाद, 18 नवंबर (आईएएनएस)| गुजरात की एक अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत की तरफ से यह देखते हुए कि उनके खिलाफ लगाया गया अपराध गंभीर है और यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है जमानत देने से इनकार कर दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंगकुमार गिरीशकुमार पंड्या ने कहा कि आवेदक ने धोखाधड़ी से 6,61,416 रुपये का जीएसटी क्रेडिट प्राप्त किया है, ऐसे में वह जमानत के हकदार नहीं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता देखते हुए अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने लांगा की जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की कि, आर्थिक अपराधों का पूरे देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और पिछले कुछ वर्षों में, देश में सफेदपोश अपराधों में चिंताजनक तरीके से वृद्धि देखी जा रही है, जिसने देश की आर्थिक संरचना को प्रभावित किया है। लांगा के वकील ने जमानत की याचिका लगाते हुए अदालत के सामने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल का किसी भी धोखाधड़ी से कोई सीधा संबंध नहीं है और न ही उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन, अदालत ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जमानत देने का मामला अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। अदालत में जमानत याचिका खारिज करते हुए यह भी उल्लेख किया कि लांगा की गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश उचित था, क्योंकि जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले में यह दावा किया था कि लांगा ने अपने रसूख का दुरुपयोग करते हुए फर्जी कंपनियों के साथ लेन-देन की। इसके अलावा जांच के दौरान उनके पास से 20 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। साथ ही उनके ऊपर 28 लाख की धोखाधड़ी के भी आरोप हैं। इससे पहले 30 अक्टूबर को, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रकार की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सरकार को धोखा देने की साजिश में उनकी सक्रिय भागीदारी के प्रथम दृष्टया सबूत हैं और साथ ही रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। जीसएटी विभाग ने महेश लांगा को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जीएसटी की एक शिकायत के आधार पर अहमदाबाद अपराध शाखा ने 7 अक्टूबर को उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से संबंधित दस्तावेजों की कथित बरामदगी के बाद 23 अक्टूबर को गांधीनगर में उनके खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले में गुजरात में भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद आदि जिलों में कुल 19 स्थानों पर तलाशी ली गई। अहमदाबाद पुलिस ने इसको लेकर बताया कि, “अब तक, हमने 29 कंप्यूटर, 38 मोबाइल, 7 लैपटॉप और कई दस्तावेज जब्त किए हैं और उन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा है। आगे की जांच जारी है।” –आईएएनएस जीकेटी/
अहमदाबाद: गुजरात की एक अदालत ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पत्रकार महेश लांगा को जमानत देने से इनकार कर दिया…
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राजनीति

जाति जनगणना से बदल जाएगी देश की राजनीति, सभी को मिलेगा न्याय: राहुल गांधी
रांची: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित…
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Uncategorized

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होगा समझौता: देवेन्द्र यादव
नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोमवार को आईएएनएस से बात की। उन्होंने कांग्रेस द्वारा…
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दिल्ली

कांग्रेस नेता देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में ‘न्याय यात्रा’ चल रही है
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में…
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