Azamgarh :समय सारणी के अनुसार समस्त प्राइमरी व उच्च प्राइमरी विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित हो

समय सारणी के अनुसार समस्त प्राइमरी व उच्च प्राइमरी विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित हो

 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन की अपेक्षानुसार सुव्यवस्थित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की दिशा में जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार-।। द्वारा कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके अन्तर्गत उन्होने कहा है कि समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार खोले जायेंगे तथा कार्यरत समस्त शिक्षक व अन्य स्टाफ विद्यालय में निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे। समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार खोले जाने के एक घण्टे के अन्दर शिक्षकों व अन्य स्टाफ द्वारा अपनी उपस्थिति का अंकन किया जायेगा एवं प्रधानाध्यापक द्वारा उसका अवलोकन करते हुए अनुपस्थित शिक्षक/स्टाफ को अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। साथ ही साथ विद्यालय में स्थित शिक्षण कक्षों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं के लिये कक्षावार अनुरक्षित उपस्थित पंजिका में प्रत्येक कार्यदिवस में उनके उपस्थिति/अनुपस्थिति का अंकन निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित सहायक अध्यापक द्वारा अंकित किया जायेगा, जिसे विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सदिनांक अवलोकित करते हुए समय भी अंकित किया जायेगा।
इस परिप्रेक्ष्य में विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों का संज्ञान लेते हुए शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराये जायेंगे तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा क्षेत्र भ्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में समय से शिक्षकों व अन्य स्टाफ की उपस्थिति व कक्षावार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की उपस्थिति पंजिका में विद्यालय खोले जाने के एक घण्टे के अन्दर उनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति अंकित किये जाने का सत्यापन कर अपने प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में उनके क्षेत्रीय भ्रमण/निरीक्षण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने, किसी भी स्तर पर लापरवाही बरते जाने की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय के सहायक अध्यापक, प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध विधिक/कठोर कार्यवाही के साथ-साथ जनपद स्तरीय अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

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