Azamgarh news :मारपीट व धमकी देने के आरोप मे न्यायालय ने प्रत्येक को 3 वर्ष साधारण कारावास व 13-13 हजार रुपये की सुनाई सजा
मारपीट व धमकी देने के आरोप मे न्यायालय ने प्रत्येक को 3 वर्ष साधारण कारावास व 13-13 हजार रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा शिव कुमार यादव पुत्र स्व0 कोमल यादव निवासी देवकली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र राम पुत्र बीपत राम 2. राजकुमार पुत्र बीपत राम 3. राम प्रसाद पुत्र मलेश्वर निवासीगण देवकली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर गाली गुप्ता देते हुए मार पीट कर चोट पहुचाना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-79/2001 धारा-323,504,506 भादवि थाना तहबरपुर पर पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 5 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
जिसके क्रम में मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र राम पुत्र बीपत राम 2. राजकुमार पुत्र बीपत राम 3. राम प्रसाद पुत्र मलेश्वर निवासीगण देवकली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 3 वर्ष का साधारण कारावास व 13-13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


