Azamgarh news :गोवध निवारण अधिनियम का वांछित आरोपी गिरफ्तार

गोवध निवारण अधिनियम का वांछित आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

अहिरौला थाना अंतर्गत छतौना आछेपुर निवासी मिथिलेश कुमार पुत्र रूपचन्द द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह खेती-किसानी के कार्य से खेत की तरफ गये थे, जहां आछेपुर-छतौना-रूदलगंज मार्ग से कुछ दूरी पर सीवान खेत में एक बछड़े (सांड गोवंश) को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्रूरतापूर्वक रस्सी से पैर बांधकर धारदार हथियार से गर्दन काटकर वध कर दिया गया था तथा एक अन्य गोवंश जीवित अवस्था में रस्सी से बंधा हुआ मिला। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 034/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विजयी द्वारा की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त जरार पुत्र वाजिद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

इसी क्रम में दिनांक 20.05.2026 को उ0नि0 विजयी मय हमराह शाहपुर बाजार में मौजूद थे कि सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त केदारपुर पुलिया के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त जरार पुत्र वाजिद निवासी सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को समय करीब 03:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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