Azamgarh news :नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में
नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 01:30 बजे दिन में एक बाल अपचारी, जो ग्राम पहाड़पुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में अपने ननिहाल में रहता था, द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौराने विवेचना अपहृता की बरामदगी कर उसका बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस अंकित किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान की कार्यवाही प्रचलित है।
थानाध्यक्ष रौनापार के निर्देशन में उ0नि0 मधुसूदन मिश्रा मय हमराह द्वारा दिनांक 19.05.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता उम्र करीब 16 वर्ष एवं बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को समय करीब 14:10 बजे कल्याणपुर पुलिया थाना क्षेत्र रौनापार से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। तत्पश्चात परिजनों को सूचना देते हुए दोनों को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया गया।



