Mau news:डीएम के आदेश पर घोसीनगर निवासी गैंगस्टरएक्ट आरोपी की रु 94लाख की सम्पत्ति हुई कुर्क
Mau News: On the orders of DM, property worth Rs 94 lakh of Gangster Act accused resident of Ghosinagar was confiscated.
Mau News:घोसी। मऊ। डीएम के आदेश पर तहसीलदार अनीश सिंह एवं सीओ सत्येंद्रभूषण तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीमुद्दीनपुर निवासी एवं गैंगस्टर एक्ट उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी के नाम बनवाए गया रु 935300मूल्य के तीन मंजिला मकान को शनिवार की शाम को कुर्क कर लिया गया। उक्त कुर्क किए गए संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार घोसी को नियुक्त किया गया है।
एसपीमऊ कमलेशबहादुर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं सीओ घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कोपागंज रोहन राकेश सिंह द्वारा प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।
विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0स0 534/2025 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में डीएम मऊ आनंद वर्धन के आदेश दिनांक 13.08.2026, वाद संख्या 2251/2026, बनाम मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद, अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में निर्गत आदेशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 05.09.2026 को कुर्क संपत्ति के नियुक रिसीवर तहसीलदार अनीश सिंह के साथ सीओ सतेन्द्र भूषण तिवारी मय हमराह एवं पुलिस टीम की उपस्थित मे अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद पुत्र स्व0 हाजी अंसार निवासी करीमुद्दीनपुर, थाना घोसी, जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित अवैध धन से अपनी पत्नी शबाना बेगम के नाम से बनवाया गया मकान, जिसका विवरण निम्नवत है मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 421, आवासीय रकबा 1404 वर्गफीट, आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित तीन मंजिला मकान, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :- उत्तर: मकान कमाल,दक्षिण: मकान सुबहान, पूरब: मकान इमरान, पश्चिम: रास्ता है कुल किमत 93,53,000 (तिरानवे लाख तिरपन हजार रूपये) को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार की गयी। घोसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध “अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार” की नीति के अन्तर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही से अपराधियों में भय का वातावरण बना है।इस सम्बन्ध में सीओ सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि डीएम, एसपी के आदेश गैंगस्टरएक्ट के आरोपी अभियुक्त मसूद अख्तर उर्फ मसूद अहमद पुत्र स्व0 हाजी अंसार द्वारा गलत ढंग से अर्जित मकान को नियुक्त रिसीवर तहसीलदार अनीश सिंह की उपस्थिति में कुर्क कर उनको हैंडओवर कर दिया गया।



