Azamgarh :आरोपी ने किया दुष्कर्म तो पुलिस ने 84 का किया नोटिस चस्पा
आरोपी ने किया दुष्कर्म तो पुलिस ने 84 का किया नोटिस चस्पा
रिपोर्टर राकेश श्रीवास्तव
वादिनी द्वारा मुबारकपुर थाने आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों मो0 जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह थाना जहांनागंज जनपद आजमगढ़ व रियाजुल पुत्र समसुल निवासी डीएलडब्लू ककरमत्ता थाना मडुवाडीह जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म किया गया व जान से मारने का प्रयास तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पर मु0अ0सं0 274/2022 धारा 376घ/307/506 भा0द0वि0 बनाम 1. जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह थाना जहांनागंज जनपद आजमगढ़ 2. रियाजुल पुत्र समसुल निवासी डीएलडब्लू ककरमत्ता थाना मडुवाडीह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना मुझ थानाध्यक्ष बसन्त लाल द्वारा सम्पादित की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी किन्तु अभियुक्त न तो गिरफ्तार हो रहा था न ही मा0न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे थे। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 1. जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह थाना जहांनागंज जनपद आजमगढ़ 2. रियाजुल पुत्र समसुल निवासी डीएलडब्लू ककरमत्ता थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी के विरुद्ध दिनांक 16.01.2025 को मा0न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट (NBW) निर्गत किया गया था जिसके क्रम में अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु अभियुक्तों के घर व मिलने वाले ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी किंतु अभियुक्तों ना तो गिरफ्तार हो सके न ही माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे है । विवेचना क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 06.03.2024 को मा0न्यायालय द्वारा धारा 84 बी0एन0एस0एस0 का प्रोसेस जारी किया गया था। जिसके क्रम में आज गुरुवार को मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मा0न्यायालय द्वारा जारी 84 बी0एन0एस0एस0 का तामिला अभियुक्त जावेद खान पुत्र फारूख खान निवासी बबुरा व्यवहारडीह थाना जहांनागंज जनपद आजमगढ़ के घर पर व सहज दिखने वाले स्थान पर समक्ष गवाहान चस्पा कर किया गया तथा स्थानीय लोगो के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर माननीय न्यायालय के आदेश निर्देश से अवगत कराया गया।