पूर्व की भांति इस वर्ष भी शादी अनुदान के फार्म भरकर सरकार से लेसकते है मदद,मोती लाल समाज कल्याण अधिकारी
Like before, this year too, you can get help from the government by filling in the marriage grant form, Moti Lal Social Welfare Officer

रिपोर्ट:रोशन लाल
आजमगढ़ 29 मई– जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल ने बताया है कि पूर्व की भांति आनलाइन पोर्टल के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना संचालित की गयी है, लाभार्थियों द्वारा वेबसाइड Shadianudan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा, जिसमें आवेदकों को रू0 20000.00 (रू0 बीस हजार) अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पात्रता/शर्तों के अन्तर्गत आवेदक की वार्षिक आय रू0 46080.00 (ग्रामीण क्षेत्र) एवं रू0 56460.00 (शहरी क्षेत्र), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक को तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र, आवेदक के पुत्री की उम्र-18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो का प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, शैक्षिक अभिलेख), शादी कार्ड, बैंक पासबुक, लड़की/लड़के का पासपोर्ट साइज फोटो एवं पुत्री के शादी की तिथि से 90 दिन पहले एवं 90 दिन बाद आवेदन कर सकते है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान की वेबसाइड Shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है।



