आजमगढ़:चुनावी आदर्श आचार संहिता के उलंघन के आरोप मे विधायक रमाकांत यादव हुए बा इज्जत बरी

रिपोर्ट:रोशन लाल

आजमगढ़ : चुनावी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने वर्तमान विधायक पूर्व सांसद रमाकांत यादव को शुक्रवार को दोष मुक्त कर दिया। जिससे रमाकांत के समर्थकों मे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी।इस मामले मे अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 फरवरी 2016 को पवई ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना था। चुनाव से एक दिन पूर्व दोपहर में रमाकांत यादव अपने कई समर्थको के साथ कुछ गाड़ियों के काफिले से ब्लॉक के करीब से गुजरे। तत्कालीन थाना अध्यक्ष पवई तेज बहादुर सिंह ने रमाकांत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। रमाकांत यादव की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रवींद्रनाथ यादव ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए थे।दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने रमाकांत यादव को दोष मुक्त कर दिया।

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