Azamgarh News: वादी से 5 हजार रुपये की मांग करने वाले SI पर FIR दर्ज, निलंबित कर हिरासत में SSP की सख्त कार्रवाई

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय
आजमगढ़ जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने थाना देवगांव में तैनात उप निरीक्षक लालबहादुर प्रसाद के विरलिया बड़ी कार्रवाई की है। वादी से ₹5,000 की अवैध धनराशि मांगने के आरोप में SI पर FIR दर्ज कर निलंबित कर दिया गया है तथा उन्हें हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला ग्राम मिर्जापुर थाना देवगांव के निवासी वादी आकाश चौहान पुत्र रामजियावन चौहान से संबंधित है। उनके अनुसार ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति व साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस संबंध में तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना SI लालबहादुर प्रसाद कर रहे थे।
वादी ने SSP को शिकायत दरी कि विवेचक SI द्वारा आरोपित अभियुक्तों को जेल भेजने, चार्जशीट लगाने तथा त्वरित कार्रवाई के नाम पर उनसे ₹5,000 की घूस की मांग की जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए SSP ने मामले की स्वतंत्र जांच क्षेत्राधिकारी लालगंज से कराई। जांच में SI प्रथमदृष्टया दोषी पाए गए तथा अवैध धनराशि मांगने की बात सत्यापित हुई।जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना देवगांव पर मुकदमा अपराध संख्या 441/2025, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज कर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया।
SSP डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, अवैध धनउगाही या अनैतिक मांग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। शून्य सहनशीलता की नीति के तहत दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर कड़ी कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया कि वे पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।


