Azamgarh news:30 नवंबर तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपें, निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी

आजमगढ़ 28 नवम्बर:अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि अर्हता दिनांक-01 जनवरी 2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 04 नवम्बर 2025 से दिनांक-04 दिसम्बर 2025 तक जनपद के समस्त मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाकर बी०एल०ओ० द्वारा बी०एल०ओ० ऐप के माध्यम डिजिटाइज किया जाना है।उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जिन मतदाताओं द्वारा अपना गणना प्रपत्र भरकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त बी०एल०ओ० को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उनका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो जायेगा।गणना प्रपत्र भरते समय गणना प्रपत्र के ऊपर वाले भाग में मतदाता को अपनी वर्तमान निर्वाचक नामावली के अनुसार अपना विवरण भरा जायेगा। गणना प्रपत्र के नीचे वाले भाग के बायीं तरफ यदि मतदाता का नाम वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, तो उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम, भाग संख्या तथा निर्वाचक की क्रम संख्या अंकित की जायेगी। यदि मतदाता का नाम वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में नहीं है तो दायीं तरफ वाले माग में मतदाता को अपने माता/ पिता, दादा दादी आदि जिनका नाम वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में है, उनका विवरण वर्ष 2003 के अनुत्तार भरा जायेगा। ऐसी महिलाएं जो विवाह के उपरान्त ससुराल में है और उनका नाम वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में नही है, वे अपने माता/पिता, दादा/वादी का विवरण गणना प्रपत्र के नीचे वाले भाग के दाहिने तरफ वाले कॉलम में भरेगें। जिन मतदाताओं अथवा उनके माता/पिता, दादा दादी आदि का नाम वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है, वे अपने गणना प्रपत्र के ऊपर वाले भाग को भरकर अपने हस्ताक्षर के उपरान्त अपने बी०एल०ओ० के पास जमा कर देगें। ऐसे मतदाताओं को निर्वाचक नामावली की आलेख्य प्रकाशन के उपरान्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 01 नोटिस जारी किया जायेगा। जिसके सापेक्ष मतदाता को आयोग द्वारा निर्धारित 13 अभिलेखों मे से कोई 01 अभिलेख निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा। किसी भी मतदाता को अपना आधार नम्बर अथवा किसी भी प्रकार का अभिलेख गणना प्रपत्र के साथ बी०एल०ओ० के पास जमा करना अनिवार्य नहीं है। आधार नम्बर वैकल्पिक है।अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के समस्त सम्मानित मतदाताओं से अपील किया है कि उनके क्षेत्रीय बी०एल०ओ० द्वारा उन्हें जो गणना प्रपत्र 02 प्रतियों में उपलब्ध कराये गये हैं, उसे भरकर अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति बी०एल०ओ० को दिनांक-30 नवम्बर 2025 (रविवार) तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें तथा दूसरी प्रति पर बी०एल०ओ० के हस्ताक्षर प्राप्त कर अपने प्रास सुरक्षित रखो। इस प्रकार आप भारत निर्वाचन आयोग इस राष्ट्रीय कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button