Azamgarh news:एसटीएफ-पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी वाकिफ की मजिस्ट्रेट जांच जारी

Azamgarh today news:Magisterial inquiry underway into Waqif, a wanted man killed in STF-police encounter

आजमगढ़ 29 नवम्बर: उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि पुलिस उपाधीक्षक एस०टी०एफ० धर्मेश कुमार शाही के निर्देशानुसार उ0नि0 अरशद खान, गोरखपुर यूनिट, निरीक्षक प्रज्ञान अरविन्द राय, प्रभारी निरीक्षक सिधारी राकेश कुमार सिंह तथा निरीक्षक श्री राज कुमार सिंह, प्रभारी स्वॉट आजमगढ़ अपने-अपने हमराही कर्मचारियो के साथ थाना रौनापार पहुँचे, जिसके उपरान्त मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर सरजू नदी के अगल-बगल जाने वाले रास्तो पर गाड़ाबन्दी की गयी। रात्रि करीब 02.00 बजे एक पिकअप वाहन तेजी से सहनुपुर से छोटी सरयू नदी पुत्र की तरफ आता हुआ दिखाई दिया तथा पुलिस की गाड़ाबन्दी को देखकर पिकअप के पीछे डाले में बैठे व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा/फायरिंग करने के कारण सशस्त्र मुठभेड़ में वाकिफ पुत्र कलाम निवासी ग्राम नियाउज, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई, जिसके विरूद्ध जनपद आजमगढ़, जिसके विरूद्ध गोरखपुर, सन्त कबीर नगर व अन्य जनपदों में लगभग 49 अभियोग पंजीकृत है, इसके अतिरिक्त थाना तरवां आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-275/2025 धारा-303 (2) बीएनएस का वांछित अभियुक्त के विरूद्ध उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा 50 हजार का रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है। उक्त शस्त्र मुठभेड़ के उपरान्त घायल बदमाश को पुलिस द्वारा उपचार के उपरान्त उसे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सी०एच०सी० हरैया एवं बेहतर ईलाज हेतु मण्डलीय चिकित्सालय आजमगढ़ रेफर किया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त मुठभेड़ गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना-रौनापार आजमगढ़ में मु0अ0सं0-419/2025 धारा-109 (2)/352 बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम धारा-5/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। उक्त घटना की मजिस्ट्रेटिल जॉच जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी को सौंपी गयी है।उक्त के दृष्टिगत उक्त घटना की मजिस्ट्रेटियल जॉच उपजिला मजिस्ट्रेट सगड़ी, आजमगढ़ श्री श्याम प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में जो भी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी कोई साक्ष्य देना चाहे या अपना परीक्षण कराना चाहे तो वह दिनांक-11 दिसम्बर 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक उप जिला मजिस्ट्रेट सगड़ी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कथन/साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत कर सकते है।

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