Azamgarh news :गैंगेस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार
गैंगेस्टर एक्ट का वांछित आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मेहनगर थाना के प्र0नि0 संजय सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण एवं वांछित/संदिग्ध चेकिंग के दौरान सिंहपुर बाजार में मामूर थे। इस दौरान ज्ञात हुआ कि सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर निवासी फत्तेपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ एक संगठित गिरोह का सरगना है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से वध हेतु बिहार प्रान्त ले जाकर आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करता है। उक्त गिरोह में धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू, बुद्धु उर्फ फैजान, पप्पू उर्फ अली अहमद, आरिफ एवं राजकुमार सम्मिलित हैं। गिरोह के कृत्यों से विशेष वर्ग की भावना आहत होती है तथा क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है, जिससे कोई भी व्यक्ति सहज रूप से अभियोग दर्ज कराने का साहस नहीं कर पाता।
पूर्व में दिनांक 11.03.2024 को थाना मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवरामपुर से एक अशोक लीलैण्ड पिकअप वाहन से गोवंशीय पशु क्रूरतापूर्वक बंधे हुए बरामद हुए थे, जिसके संबंध में मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।
इसी प्रकार दिनांक 22.03.2024 को मु0अ0सं0 100/24 धारा 34 भादवि, 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। दोनों मामलों में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं।
अभियुक्तों की संगठित आपराधिक गतिविधियों से लोक व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत गैंग चार्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया गया। अनुमोदन उपरान्त मु0अ0सं0 39/2026 धारा 2(ख)(17), 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 02.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता, निवासी सरायभादी, थाना तरवाँ, जनपद आजमगढ़ को उटनी मोड़ गोपालपुर से समय 13:55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।



