Azamgarh News: स्कूल प्रबंधन को चेतावनी: नियमों के बिना वाहन संचालन पर मान्यता हो सकती है रद्द

स्कूल प्रबंधन को चेतावनी: नियमों के बिना वाहन संचालन पर मान्यता हो सकती है रद्द

आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय

आजमगढ़ 20 मार्च 2026/
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश दिये गये है कि विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के सुरक्षित आवगमन के दृष्टिगत दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से 15 अप्रैल, 2026 तक विशेष अभियान चलाकर संचालित स्कूली वाहनों के शत-प्रतिशत फिटनेस एवं परमिट की जांच की जाये तथा यह भी अपेक्षा की गयी है कि अपूर्ण या अवैध प्रपत्रों के साथ स्कूली वाहन उपयोग में पाये जाने पर सम्बन्धित स्कूली वाहन एवं उसके मालिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उल्लेखनीय है कि स्कूली वाहनों के सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या-11/2022/ 526/तीस-4-2022-17(सा0) 2018 दिनांक 02 मई 2022 उ0प्र0 मोटर यान (28वां संशोधन) नियमावली 2022 के अनुसार स्कूली वाहन मानक के अनुरूप ही संचालित किया जाये।
उक्त के सम्बन्ध में जनपद के समस्त स्कूलों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि किसी भी विद्यालय में बिना प्रपत्र पूर्ण कराये एवं बिना स्कूली वाहन मानक के अनुरूप किसी भी विद्यालय में स्कूली वाहन संचालित न होने पाये। अन्यथा कि स्थिति में सम्बन्धित स्कूली वाहन एवं उसके मालिक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं सम्बन्धित स्कूल की मान्यता निरस्त करने हेतु संस्तुति कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायी सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धक/प्रधानाचार्य का होगा।

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