Azamgarh news :गुण्डा एक्ट के अपराधी अब थाने पर देंगे हाजिरी 

गुण्डा एक्ट के अपराधी अब थाने पर देंगे हाजिरी 

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव

जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन आजमगढ़ द्वारा अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें थाने पर नियमित हाजिरी लगाने का आदेश निर्गत किया गया है।

थाना मुबारकपुर क्षेत्र के निवासी अवधेश चौहान पुत्र लालधर चौहान, निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मुबारकपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त अवधेश चौहान को आदेश की तिथि से आगामी 06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना तरवां आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

1. मु0अ0सं0 555/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 654/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना पवई क्षेत्र के निवासी सुरेन्द्र यादव पुत्र महेश यादव निवासी मौजा सुल्तानपुर थाना पवई, जनपद आजमगढ़ जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मेंहनगर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त सुरेन्द्र यादव को आदेश की तिथि से आगामी 06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना पवई आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

01. मु0अ0सं0 147/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 46/2021 धारा 147/188/269/270/332/336/427/504 व 506 एवं 3 महामारी अधिनियम भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 115(2),352,351(2) व 110 बीएनएस थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

थाना मुबारकपुर क्षेत्र के निवासी बबलू चौहान पुत्र स्वामीनाथ चौहान, निवासी मौजा पुसड़ा अइमा, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ जो गुण्डा किस्म का व्यक्ति है, के विरुद्ध थाना प्रभारी मुबारकपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) आजमगढ़ द्वारा उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है।

अपराधी के आचरण व कृत्यों पर सतर्क व गहन दृष्टि रखना आवश्यक है जिससे अपराधी के भविष्यगामी गतिविधियों एवं संभावित अपराधों पर अंकुश रहे और अपराधिक गतिविधियों की ओर अग्रसर न हो । उक्त अभियुक्त बबलू चौहान को आदेश की तिथि से आगामी 06 माह तक पाक्षिक उपस्थिति थाना तरवां आजमगढ़ में थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। आदेश का अनुपालन न करने की स्थिति में उसके विरुद्ध अग्रिम कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

1. मु0अ0सं0 555/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 654/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 338,336(3),340(2) व 112(2) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार का वक्तव्य:-

जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिन अपराधियों से आम जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ।

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