Latehar News: प्रधान जिला जज सह अध्यक्ष डीएलएसए ने किया मंडल कारा लातेहार का औचक निरीक्षण: बंदियों से मिलकर जाना केस का स्टेटस, दिए कई जरूरी निर्देश

Latehar News: Principal District Judge-cum-Chairperson, DLSA, Conducts Surprise Inspection of Mandal Jail, Latehar; Interacts with Inmates to Ascertain Case Status and Issues Several Important Directives.

जेल के वार्डों का मुआयना कर परखी साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता; बिना वकील वाले बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का दिया भरोसा

Latehar News: मंडल कारा लातेहार में “लीगल एड हेल्प डेस्क” का भव्य शुभारंभ बंदियों और परिजनों को मुलाकात स्थल पर ही मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

लातेहार: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), लातेहार श्री शेष नाथ सिंह के द्वारा मंडल कारा लातेहार का औचक निरीक्षण किया गया। इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद कैदियों की स्थिति, उन्हें मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और उनके मामलों की कानूनी प्रगति का प्रत्यक्ष जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान माननीय प्रधान जिला जज ने जेल के विभिन्न वार्डों का गहन मुआयना किया।

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उन्होंने कारागार परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था को देखा और बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की स्वयं जांच की। उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मीनू के अनुसार पौष्टिक और स्वच्छ भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा वार्डों में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाए।
बंदियों से सीधे संवाद कर जाना केस का स्टेटस
निरीक्षण के क्रम में श्री शेष नाथ सिंह ने जेल में निरुद्ध बंदियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बंदियों से उनके मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और यह जानने का प्रयास किया कि किसी बंदी को कोर्ट में प्रतिनिधित्व मिलने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। बातचीत के दौरान माननीय अध्यक्ष ने विशेष रूप से ऐसे बंदियों की पहचान की जिनके पास पैरवी के लिए अपना कोई निजी वकील नहीं है।
उन्होंने ऐसे बंदियों को ढाढस बंधाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त विधिक सहायता योजना के बारे में विस्तार से बताया।

बिना शब्दों के अदा शर्मा ने जीत लिया दिल

उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी आर्थिक तंगी या वकील न होने के कारण न्याय से वंचित नहीं रहेगा, प्राधिकार ऐसे सभी जरूरतमंद बंदियों को अपनी ओर से निःशुल्क सरकारी वकील (Legal Aid Counsel) उपलब्ध कराएगा। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के सचिव श्री शिवम चौरसिया तथा मंडल कारा लातेहार के जेल अधीक्षक श्री प्रभात कुमार,जेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जेल कर्मचारीगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी भी उपस्थित थे।

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