Azamgarh news :अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये की सुनाई सजा
अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
उ0नि0 महन्थ राम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 5 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-544/2010 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 27.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



