आजमगढ़:अवैध असलहा व कारतूस के साथ दो गो-तस्कर गिरफ्तार

आजमगढ़:मेंहनगर थाने की पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ दो गो-तस्कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उप-निरीक्षक पवन कुमार सिंह हमराह को सूचना मिली कि ग्राम शिवरामपुर मे पानी टंकी के पास आंगनबाडी कार्यालय के बगल से एक पिकप वाहन पर कुछ लोग प्रतिबंधित पशु (साढ़) को कटवाकर उसका माँस बेचने हेतु लाद कर महगूगंज को लेकर जा रहे है। कि सूचना पर उक्त स्थान पर पहुँचकर वाहन को रोका गया तो उस वाहन को चला रहे चालक तथा सवार अन्य लोग तथा पीछे से मोटर साइकिल पर आ रहा व्यक्ति अपनी-2 गाडी छोडकर अन्धेरे का लाभ उठाकर भाग गये, साढ़ रस्सी से जकड़कर साढ़ के पैर एंव मुंह को कसकर बाँधकर एक दूसरे के उपर बाधे हुए गाडी से बधे है जिसके मुंह से झाग निकल रहा है। तथा माल वाहक वाहन की तलाशी ली गयी ड्राईवर की सीट के पीछे जो चापड़ बरामद हुआ। माल वाहक वाहन पर लगा रजिस्ट्रेशन प्लेट पर UP 54T 4684 नम्बर अंकित है। उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 का दण्डनीय अपराध है गोवंश लदे अशोक ली लैण्ड वाहन तथा गोवंश परिवहन मे शामिल अज्ञात व्यक्ति का मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेण्डर काले रंग को कब्जा पुलिस मे लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम 1.वाहन संख्या UP 54T 4684 के वाहन स्वामी राजकुमार S/O रूपचन्द ग्राम खनौली रामपुर दोहरीघाट मऊ 2. वाहन संख्या UP 50 CQ 3797 के स्वामी मोहम्मद समीनू पुत्र फैजान अहमद ग्राम गौरी पोस्ट बिन्द्रा बाजार थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 3. अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सोनू उर्फ जावेद पुत्र जहीर सा0 फत्तेपुर लोहानपुर थाना मेहनगर आजमगढ 2.धर्मेन्द्र गुप्ता उर्फ बेचू पुत्र दीपचन्द गुप्ता सा0 सरायभादी थाना तरवा आजमगढ को समय 23.15 बजे ग्राम शिवरामपुर मे रमेश सिह के भट्टे के पास से अभियुक्तों के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 315 बोर एक लोहे का बांका एक लोहे की चाकू एक बिना नं0 की हुण्डई कार , 4 गोंवंश 3 मोबाइल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर 1.मु.अ.सं 100/24 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम तथा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ व 2. मु.अ.सं 101/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान न्यायालय किया गया। 





