आजमगढ़:हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व दो हजार रूपये जुर्माना

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

आजमगढ़:थाना जहानागंजः हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 02 हजार रूपये जुर्माना, वादी मुकदमा सुरेश यादव पुत्र मजनू यादवव निवासी भगवापुर लठवा थाना तरवां आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी इन्द्रेव राजभर पुत्र द्वारिका राजभर निवासी थाना जहानागंज जनपद आजगमढ़ द्वारा अवैध असलहा से हत्या की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 249/2008 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।जिसके क्रम में दिनांक- 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रेव राजभर पुत्र द्वारिका राजभर निवासी थाना जहानागंज जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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