कैदी को मारने-पीटने के मामले में कोर्ट ने सुनाई गोरा राय और अंगद राय को पांच-पांच वर्ष की सजा

रिपोर्ट सुरेश पांडे

गाजीपुर। जेल में कैदी को मारने-पीटने के आरोप में विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने आज सोमवार को गोरा राय और अंगद राय को पांच-पांच वर्ष की

 

सजा सुनाई है और 10-10 हजार का अर्थददंड लगाया। अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार ग़ाज़ीपुर में निरूद्ध था दिनांक 22 अप्रैल 2009

 

को बंदी कैदी अंगद राय व उमेश उर्फ गोरा राय जो बैरक नंबर 10 में रहते है वहा पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था परंतु फोड़ा होने के कारण वादी सफाई करने नही गया

 

उसी पर वादी को बुलाकर मारने पीटे जिससे बाया हाथ टूट गया तथा जाती सुचक शब्दो का प्रयोग किये और जान से मारने की धमकी दिए। वादी की सूचना पर थाना कोतवाली

 

में दोनो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उक्त मामले में दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण गवाही के समय

 

गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी देने लगा। तब गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा

 

दर्ज कराया और अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा बेवस्था मुहैया कराया और गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ। मुकदमे में कुल 7 गवाहों की गवाही होने के उपरांत

 

आज दोनों अभियुक्त गोरा राय व अंगद राय पर आरोप सिद्ध हुआ।

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