आजमगढ़:ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पंचायत सहायकों व रोजगार सेवक अपने ग्राम सभा में मृत विधवा वृद्धावस्था पेंशन वालों की सूचना दें
Azamgarh: Gram Pradhan and Kshetra Panchayat members, Panchayat Assistants and Rojgar Sevaks should inform the deceased widow old age pensioners in their Gram Sabha
रिपोर्ट:राकेश श्रीवास्तव
सगड़ी/ आजमगढ़: जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल ने जनपद आजमगढ़ के समस्त ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पंचायत सहायकों एवं रोजगार सेवकों से अपील किया है कि आपके ग्राम सभा में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्ध की यदि मृत्यु हो गयी है तो उसकी सूचना कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के मो0नं0-7985899903, 9919130728 एवं 6386104307 पर व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध करायें,
जिससे कि उक्त पेशनरों का डाटा स्टाप करते हुए नवीन पात्र वृद्धों को पेंशन का लाभ दिलाया जा सके। नवीन पेंशन हेतु आवेदन करने वाले पात्र व्यक्ति अपने नजदीक के पोस्ट आफिस में खाता खोलवाकर ही आवेदन करें, जो एन0पी0सी0आई0 युक्त है। यदि किसी पेंशनर का खाता बैंक में है परन्तु एन0पी0सी0आई0 नहीं हुआ है तो वे भी
एन0पी0सी0आई0 करा लंे या पोस्ट आफिस में खाता खोलवा लें। वर्ष 2024-25 की प्रथम किश्त की धनराशि 30 जून 2024 तक आने वाली है। समाज कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एन0पी0सी0आई0 युक्त खाते का ही प्रयोग करें।