9 साल की, दोषी 28 साल का था, मासूमियत का फायदा उठाकर किया दुष्कर्म, 25 साल की सजा मिली

 

 

 

रिपोर्टर अजीत कुमार सिंह बिट्टू जी ब्यूरो चीफ हिंद एकता टाइम्स

 

 

बलिया। करीब तीन साल पूर्व नाबालिग किशोरी को फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) प्रथमकांत की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। दोषी सनी को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 36 हजार के जुर्माने से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दोवर्ष का अतिरिक्त सश्रम करवास भोगना होगा। कोर्ट ने कहा, पीड़िता 9 साल की है और दोषी 28 साल का था। आरोपी ने पीड़िता की मासूमियत का फायदा उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

 

वादी मुकदमा ने उभांव थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि सनी पुत्र लोरिक राजभर निवासी पशुहारी पीड़िता के घर आया और 9 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुत्री के शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी भाग गया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने पीड़िता व वादी मुकदमा के बयान के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म के मामले का आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सुनवाई शुरू की। अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद सजा सुनाई गई।

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