न्यायालय द्वारा निर्गत किया गया दो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-82 की नोटिस
पुलिस ने गवाहों के समझ उनके निवास पर चस्पा किया अदालत द्वारा जारी नोटिस
रिपोर्ट अशरफ संजरी
भदोही। मारपीट व गाली-गलौज के संबंध में पंजीकृत अभियोग में फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा-82 सीआरपीसी की नोटिस निर्गत की गई। स्थानीय पुलिस आज अभियुक्तों के निवास व दृश्य स्थान पर नियमानुसार मुनादी कराते हुए गवाहों के समझ नोटिस को चस्पा किया गया। न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर अभियुक्तों की संपत्ति जब्त होगी।
कोतवाली भदोही क्षेत्र अंतर्गत आरोपीयों द्वारा मारपीट करने व गाली-गलौज देने के संबंध में स्थानीय कोतवाली में पंजीकृत अभियोग आईपीसी की धारा-323, 504 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त अभिषेक शुक्ला व विवेक शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ शुक्ला निवासी सर्रोई कोतवाली व जनपद भदोही वांछित हैं। जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त उपरोक्त को नियत तिथि तक न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड भदोही के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के अंदर अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होंगे तो नियमानुसार उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के क्रम में कोतवाली भदोही की चौकी रजपुरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान पर उद्घोषणा कर मुनादी (डुग-डुगी) कराई गई। साथ ही गवाहों के समझ सीआरपीसी की धारा-82 की नोटिस को चस्पा किया गया।