पत्रकार को धमकी देने के मामले में पत्रकार संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज

Case filed under Journalist Protection Act for threatening journalist

हिंद एकता टाइम्स भिवंडी

रवि तिवारी

भिवंडी – महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के ठाणे जिलाध्यक्ष भगवान चंदे और पदाधिकारियों के प्रयासों के बाद पत्रकार संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भिवंडी तालुका के पडघा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें बोरीवली ग्राम पंचायत सदस्या अश्विनी अशोक कशिवले, अशोक लहू कशिवले और उनके पुत्र अजय अशोक कशिवले को आरोपी बनाया गया है।
भिवंडी तालुका के पडघा, समता नगर निवासी पत्रकार मिलिंद जाधव ने हाल ही में शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर एक समाचार प्रकाशित किया था। इसके अलावा, उन्होंने बोरीवली ग्राम पंचायत में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। इससे नाराज होकर ग्राम पंचायत सदस्या अश्विनी अशोक कशिवले, अशोक लहू कशिवले और उनके बेटे अजय कशिवले ने पत्रकार मिलिंद जाधव को अश्लील ज्ञज्ञ भाषा में गालियां दीं और अजय कशिवले ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पत्रकार मिलिंद जाधव को न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघ के ठाणे जिलाध्यक्ष भगवान चंदे और अन्य पदाधिकारियों ने पडघा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पत्रकार संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने अश्विनी कशिवले, अशोक कशिवले और अजय कशिवले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा ३५१(२), ३५२ और महाराष्ट्र पत्रकार संरक्षण कानून की धारा ३ व ४ के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी राहुल झाल्टे कर रहे हैं। पत्रकार संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त बार् रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी पत्रकार को इस तरह की धमकियों का सामना न करना पड़े।

Related Articles

Back to top button