Azamgarh :गबन करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

गबन करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
दिनांक 21.12.2024 को तहरीरी सूचना पर कि वी0 पैक्स शेखूदासपुर के सचिव श्री जैइन्द्र राय पुत्र श्री उमा राय ग्राम गहुनी पो0 मेहनगर द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा मेहनगर से दिनांक 4-7-2024 को 6,75,387 रू0 उर्वरक व्यवसाय हेतु सी.सीएफ लोन दिया गया था जिसके सापेक्ष इफ्को से उर्वरक की अपूर्ति की गयी । सचिव द्वारा उर्वरक की विक्री कर दी गयी किन्तु उर्वरक विक्की की धनराशि डी.सी.वी मेहनगर मे जमा नही किया गया । सचिव को 25 ml डी.ए.पी. व 24 cc नैनो डी.ए.पी. आमद हुआ जिसका विक्री मूल्य 6,89,400 रू0 हुआ जिसे सचिव द्वारा अपहरण /गबन कर लिया गया है पूर्व के उर्वरक व्यवसाय की तहसील मू0 61.277 रू0 भी सचिव द्वारा जमा नही किया गया है इस प्रकार सचिव श्री जैइन्द्र राय द्वारा मू0 7,36,664 रू0 उर्वरक विक्री धन गबन/ अपहरण कर लिया गया है । उक्त धनराशि जमा करने हेतु सचिव को पर्याप्त समय एंव नोटिस दी गयी है किन्तु उनके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध में जैइन्द्र राय पुत्र उमाराय ग्राम गहुनी पो0 मेहनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/2024 धारा 316(5) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।
आज शनिवार को नि0अ0 जयप्रकाश यादव हमराह उ0नि0 उमेश सिंह, कां0 हितेंद्र यादव, कां0 अभिषेक यादव तथा कां0 जमीदार विश्वकर्मा के द्वारा मु0अ0सं0 530/2024 धारा 316(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त जैइन्द्र राय पुत्र उमा राय ग्राम गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

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