Azamgarh news :गैंगस्टर एक्ट के तहत परवेज अहमद पुत्र अशफाक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुल मूल्य 40 लाख 88 हजार रुपए की संपत्ति हुई कुर्क
गैंगस्टर एक्ट के तहत परवेज अहमद पुत्र अशफाक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुल मूल्य 40 लाख 88 हजार रुपए की संपत्ति हुई कुर्क
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
आरोपी द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से निम्न संपत्तियों का क्रय किया गया था:- तहसील निजामाबाद के ग्राम पवई लाडपुर, गाटा संख्या 247 मि0 से 0.0070 हेक्टेयर आवासीय भूमि —मूल्यांकन (सर्किल रेट अनुसार): ₹12,60,000/-
तहसील निजामाबाद के ग्राम शेरवां, गाटा संख्या 566, रकबा 0.0360 हेक्टेयर में से 20.24 एयर आवासीय भूमि —मूल्यांकन (सर्किल रेट अनुसार): ₹28,28,000/-
कुल संपत्ति मूल्य: ₹40,88,000/- (चालीस लाख अठ्ठासी हजार रुपये) उक्त संपत्ति को मु0अ0सं0 76/2023, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के तहत धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ श्री रविन्द्र कुमार द्वारा आज मंगलवार को कुर्क करने का आदेश प्रदान किया गया। आदेश के अनुपालन में उक्त संपत्ति को विधिसम्मत जब्त किया गया।